Bareilly News: बाजार में 'मास्क नहीं तो सामान नहीं' लागू, डीएम ने नाइट कर्फ्यू के लिए जारी की गाइडलाइन
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 25 Dec 2021 9:44 PM
बरेली में मास्क की अनिवार्यता के साथ ही दो गज की दूरी, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, कोविड-19 डेस्क खोलने को कहा गया है. निगरानी समितियों को भी कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने को कहा गया है.
Bareilly News: एक बार फिर कोरोना वायरस के केस बढ़ने से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग फिक्रमंद हो गया है. डीएम ने शनिवार रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कड़ाई से कर्फ्यू पालन कराने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही ‘बाजार में मास्क नहीं तो सामान नहीं’ के प्रति दुकानदारों को जागरूक करने का फैसला लिया है. बाजारों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.
शनिवार शाम डीएम बरेली मानवेंद्र सिंह ने कोरोना की गाइडलाइन जारी की है. डीएम ने कोरोना की गाइडलाइन में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य कर दिया है. इसके साथ ही व्यापारियों को ‘मास्क नहीं तो सामान नहीं’ का आह्वान किया. सिर्फ मास्क लगाने वाले ग्राहकों को सामान देने को कहा है. इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा.
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मास्क की अनिवार्यता के साथ ही दो गज की दूरी, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, कोविड-19 डेस्क खोलने को भी कहा गया है. निगरानी समितियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने को कहा गया है.
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शादी समारोह और सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 का पालन कराया जाएगा. इसके लिए अफसरों को भी जिम्मेदारी दी गई है. मगर, औद्योगिक इकाइयों में काम करने वालों को ना रोकने की हिदायत दी गई है.
इसके साथ ही, रेलवे स्टेशन से सफर कर लौटने और जाने वालों, आपातकालीन स्थिति में घर से निकलने वालों और स्वास्थ्य कर्मियों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी.
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रिपोर्ट- मुहम्मद साजिद, बरेली
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