21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Calcutta High Court : हाइकोर्ट की खंडपीठ ने शुभेंदु के भाई को जारी नोटिस रद्द करने के फैसले को पलटा

कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को पलट दिया, जिसने एक मामले में गवाह के तौर पर पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए कृष्णेंदु अधिकारी को जारी नोटिस को रद्द कर दिया था

कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को पलट दिया, जिसने एक मामले में गवाह के तौर पर पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए कृष्णेंदु अधिकारी को जारी नोटिस को रद्द कर दिया था. कृष्णेंदु राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं. मुख्य न्यायधीश टीएस शिवगणम की अध्यक्षता वाली पीठ ने उच्च न्यायालय के किसी अन्य एकल पीठ के समक्ष कृष्णेंदु अधिकारी की याचिका बहाल करने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की एकल पीठ ने नवंबर, 2023 में पूर्व मेदिनीपुर जिले में एक स्ट्रीट लाइट परियोजना में अधिक खर्च का आरोप लगाने वाली शिकायत के संबंध में अधिकारी को पुलिस द्वारा जारी नोटिस को रद्द कर दिया था. राज्य सरकार द्वारा एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई की और पूर्व के आदेश को रद्द कर दिया. खंडपीठ ने नयी एकल पीठ के समक्ष अधिकारी की याचिका का निबटारा होने तक उक्त नोटिस पर आगे की किसी भी कार्यवाही पर रोक लगा दी. नयी एकल पीठ इस पर नये सिरे से सुनवाई करेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें