एसजेडीए घोटाला: कोर्ट में गोदाला की पेशी, जमानत याचिका खारिज
सिलीगुड़ी. एसजेडीए घोटाला मामले में गिरफ्तार आइएएस अधिकरारी व एसजेडीए के तत्कालीन सीइओ गोदाला किरण कुमार को सोमवार को फिर सिलीगुड़ी कोर्ट से जमानत नहीं मिली. चार दिनों की गहन पूछताछ के बाद गोदाला को सीआइडी ने सोमवार को फिर सिलीगुड़ी कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक न्यायाधिश (एसीजेएम) देवांजन घोष के सामने पेश किया. बचाव […]
सिलीगुड़ी. एसजेडीए घोटाला मामले में गिरफ्तार आइएएस अधिकरारी व एसजेडीए के तत्कालीन सीइओ गोदाला किरण कुमार को सोमवार को फिर सिलीगुड़ी कोर्ट से जमानत नहीं मिली. चार दिनों की गहन पूछताछ के बाद गोदाला को सीआइडी ने सोमवार को फिर सिलीगुड़ी कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक न्यायाधिश (एसीजेएम) देवांजन घोष के सामने पेश किया.
बचाव पक्ष व सरकारी अधिवक्ताओं की घंटों जिरह के बाद व सीआइडी द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों के आधार पर न्यायाधिश ने गोदाला की जमानत याचिका खारिज कर दी और 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. सुनवाई की अगली तारीख तीन अगस्त को तय की. सरकारी अधिवक्ता सुदीप राय बासुनिया ने मीडिया से कहा कि एसजेडीए की विद्युत चूल्हा परियोजना में हुए घोटाले के तीन मामलों में सीआइडी ने गोदाला को बीते 16 जुलाई की रात सिलीगुड़ी के पिंटेल विलेज स्थित अपने दफ्तर से गिरफ्तार किया था. दूसरे दिन सिलीगुड़ी कोर्ट से गहन पूछताछ के लिए सीआइडी ने चार दिनों के रिमांड में लिया था.
इस दौरान सीआइडी की टीम ने गोदाला को मैयनागुड़ी के अलावा अन्य ऐसे जगहों पर लेकर गयी, जहां विद्युत चूल्हा परियोजना स्थापित की जानी थी. लेकिन गोदाला ऐसे एक भी ऐसे साइट की पुष्टि नहीं कर सके जहां परियोजना क्रियांवित होनी थी. सीआइडी की दलील के अनुसार, गोदाला एसजेडीए में सीइओ पद का दायित्व संभालने के दौरान उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि परियोजनाएं कहां होनी है. साथ ही परियोजनाओं पर काम शुरु भी नहीं हुआ और उन्होंने करोड़ों रुपये ठेकेदारों को भुगतान कर दिया.
करीब 200 करोड़ रुपय के एसजेडीए घोटाला मामले में 22 करोड़ रुपये के घपले का पता सीआईडी लगा चुकी है. पिछले कई दिनों से एसजेडीए के तत्कालीन सीइओ आइएएस अधिकारी गोदाला किरण कुमार से सीआइडी पूछताछ कर रही थी. कुछ दिनों पहले सीआइडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और चार दिनों के रिमांड पर लेकर सीआइडी उनसे पूछताछ कर रही थी. सीआइडी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जांच के क्रम में अब तक 76 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला सामने आया है जिसमें से 22 करोड़ रुपये के घोटाले का पता चल गया है. इडी भी इस मामले की अलग से जांच कर रही है. सीआइडी सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में गोदाला किरण कुमार ने कई खुलासे किये हैं. इस पूरे मामले में कई नेताओं के भी नाम सामने आ रहे हैं. 200 करोड़ रुपये के घोटाले के संबंध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जांच से जो तथ्य सामने आये हैं, उसमें से 76 करोड़ रुपये के घोटाले का साफ-साफ पता चलता है.
इस बीच, चार दिनों के रिमांड के बाद गोदाला किरण कुमार की सोमवार को यहां सिलीगुड़ी अदालत में पेशी हुई. कड़ी सुरक्षा के बीच कृषि विभाग के निलंबित ज्वाइंट सेक्रेटरी गोदाला किरण कुमार की दोपहर बाद एसीजेएम देवांजन घोष की अदालत में पेशी हुई. अदालत परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल व रैफ के जवानों की तैनाती की गयी थी. जज के सामने जिरह के के दौरान सरकारी वकील ने गोदाला किरण कुमार पर हवाला ट्रांजेक्शन में हाथ होने का आरोप लगाया. सरकारी वकील का कहना था कि हवाला के जरिये ही एसजेडीए घोटाले में रुपये की लेन-देन हुई है. सरकारी वकील ने हवाला के जरिये गोदाला किरण कुमार के परिवार तक रकम पहुंचने का आरोप लगाया.
दूसरी तरफ, बचाव पक्ष के वकील ने सीआइडी पर गोदाला किरण कुमार को फंसाने का आरोप लगाया. बचाव पक्ष के वकीलों का कहना था कि एसजेडीए घोटाला मामले में अब तक नौ एफआइआर दर्ज कराये गये हैं, जिसमें से दो मामले में गोदाला किरण कुमार की गिरफ्तारी हुई है. बचाव पक्ष के वकीलों ने आरोप लगाया कि सीआइडी उनके मुवक्किल को परेशान कर रही है. जो नौ मामले दर्ज किये गये हैं, उनमें कहीं भी गोदाला किरण कुमार का नाम नहीं है. उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी हो गयी. एफआइआर में जिन लोगों के नाम दर्ज हैं, उनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है. सोमवार की सुनवाई में सीआइडी ने कोर्ट को बताया कि गोदाला किरण कुमार की छह अन्य मामलों में फिर से गिरफ्तारी हुई है. गोदाला किरण कुमार की पेशी सोमवार को केस संख्या 318/2013 में हुई. यह मामला मैनागुड़ी के श्मशान घाट में विद्युत चूल्हा बनवाने का है. आरोप है कि बगैर किसी काम के ही ठेकेदारों को 9 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कर दिया गया.
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