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डकैती कांड के आरोपी सुबोध को 14 दिनों की जेल

Updated at : 17 Jul 2024 9:25 PM (IST)
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डकैती कांड के आरोपी सुबोध को 14 दिनों की जेल

रानीगंज थाना क्षेत्र के रामबागान इलाके के व्यवसायी सुंदर भालोटिया के घर डकैती के मामले में केस नंबर 97/ 22 के तहत आरोपी सुबोध सिंह उर्फ छोटू को पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने पर फिर सीआइडी ने आसनसोल के सीजेएम थर्ड कोर्ट में पेश किया.

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आसनसोल.

रानीगंज थाना क्षेत्र के रामबागान इलाके के व्यवसायी सुंदर भालोटिया के घर डकैती के मामले में केस नंबर 97/ 22 के तहत आरोपी सुबोध सिंह उर्फ छोटू को पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने पर फिर सीआइडी ने आसनसोल के सीजेएम थर्ड कोर्ट में पेश किया. वहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीजेएम-थर्ड कोर्ट अर्पित भट्टाचार्य ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का निर्देश दिया. अब आरोपी आगामी 31 जुलाई तक जेल में रहेगा. ध्यान रहे कि आरोपी सुबोध बिहार के नालंदा जिले के चांदी थाना क्षेत्र के चिश्तीपुर गांव का निवासी और जेवर लूट के कई मामलों में वांछित अभियुक्त है. बुधवार को मामले पर सीजेएम-थर्ड कोर्ट अर्पित भट्टाचार्य ने सुनवाई की. अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आरोपी सुबोध को आगामी 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. बाद में आरोपी सुबोध सिंह उर्फ छोटू के अधिवक्ता सोमनाथ चट्टराज ने कहा कि 31 जुलाई तक सुबोध सिंह को जेल भेज दिया गया है. मामले को एडीजे कोर्ट में स्थांनातरित करने की अपील की गयी थी, जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया.

वहीं, आसनसोल साउथ थाना केस नंबर 241 / 24 में शोन अरेस्ट की अपील की गयी थी. उनकी दलील सुनने के बाद सीजेएम-थर्ड कोर्ट ने शोन अरेस्ट की अपील खारिज कर दी. 31 जुलाई को फिर आरोपी सुबोध सिंह को सीजेएम कोर्ट में पेश किया जायेगा. मामले पर सुनवाई के दौरान सुबोध के अधिवक्ता सोमनाथ चट्टराज ने कहा कि रानीगंज डकैती कांड में एडीजे फर्स्ट कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, जिसमें तीन गवाहों के बयान लिये गये हैं.

मालूम रहे कि एडीजे प्रथम कोर्ट ने पटना के बेऊर जेल से आरोपी सुबोध सिंह को उसके प्रोडक्शन वारंट पर तीन जुलाई तक पेश होने का आदेश दिया था. लेकिन उसके पहले की सीआइडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया. इसलिए बचाव-पक्ष ने अदालत के समक्ष दलील दी कि उस मामले की सुनवाई अभी चल रही है. वे जमानत के लिए अपील करना चाहते हैं. लिहाजा मामले को एडीजे प्रथम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाये.

गौरतलब है कि 20 फरवरी 2022 को रानीगंज में सुंदर भलोटिया के आवास पर हुई डकैती के मामले में आसनसोल एडीजे-एक की अदालत से 21 जून को बेऊर जेल को प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया था. उसके आधार पर आरोपी सुबोध सिंह को पटना के बेऊर जेल से आसनसोल लाया गया. आसनसोल में एडीजे-एक की अदालत 30 जून को बंद थी, लिहाजा आरोपी को सीजेएम अदालत में पेश किया गया. सीजेएम कोर्ट में दूसरे दिन एक जुलाई को उसे एडीजे-एक की अदालत में पेश करने को कहा गया और तब तक उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. गत एक जुलाई को उसे एडीजे-एक की अदालत में पेश किया गया. राज्यभर में वकीलों की हड़ताल होने के कारण मामले पर कोई सुनवाई नहीं हुई. सीआइडी के जांच अधिकारी ने पुलिस रिमांड की अपील की. अदालत में सुनवाई की तारीख तीन जुलाई तय की गयी. तब तक के लिए फिर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. उस दिन अदालत की कार्रवाई पूरी होने के बाद उसे आसनसोल जेल ले जाया गया. तब उसने कथित तौर पर सीआइडी अधिकारी को धमकी देते हुए कहा कि उसके पूरे परिवार को बुरे नतीजे भुगतने होंगे. सीआइडी अधिकारी की शिकायत पर आसनसोल साउथ थाने में गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया.

आरोपी छोटू ने क्या कहा

अदालत से न्यायिक हिरासत में जेल ले जाये जाते समय आरोपी सुबोध सिंह उर्फ छोटू ने संवाददाताओं के सवाल पर कहा, “बेवजह मुझे मामले में घसीटा जा रहा है. पता नहीं और कितना घसीटेंगे. आपलोग क्या जानना चाहते हैं, नहीं समझ पा रहा. मुझे और कितना बुरा बनाया जायेगा. अब रहने दीजिए.” यह पूछने पर कि चाची को पहचानते हैं या नहीं, सुबोध ने कहा, “हां चाची मेरे घर पर है न ! ”

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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