लॉ कॉलेज की छात्रा को हाइकोर्ट से मिला सहारा

छात्रा व उसके परिवार को प्रताड़ित करने का मामला
कोलकाता. कानून की पढ़ाई कर रही एक छात्रा के उत्पीड़न के मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने पुलिस को छात्रा के पूरे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने शुक्रवार को यह आदेश दिया. छात्रा ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उसे कुछ लोगों द्वारा शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है. लेकिन शादी से इनकार करने के लिए उसे व उसके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है. छात्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि वह अभी शादी नहीं करना चाहती और अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान स्थानीय थाना प्रभारी द्वारा अदालत में रिपोर्ट पेश की गयी, जिसे देख कर न्यायाधीश अमृता सिन्हा संतुष्ट नहीं हुई. उन्होंने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं है कि लिखित शिकायत देने के बाद भी एफआइआर दर्ज क्यों नहीं की गयी, जहां ऐसे गंभीर आरोप लगे हों. पुलिस को मामले में पहले ही त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी. अगर उसने पहले ऐसा किया होता, तो 19 मई को हुए दूसरे हमले को रोका जा सकता था. लेकिन पुलिस ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की है. उधर, आरोपियों की ओर से शिकायत लेने में भी देर नहीं लगी. न्यायाधीश ने थाना प्रभारी को मामले की अगली सुनवाई के दिन मामले में पूरी रिपोर्ट पेश करनी होगी. इसके साथ ही न्यायाधीश ने मामले को हुगली जिला पुलिस से लेकर चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट को सौंप दिया और एक डीसी रैंक के अधिकारी को मामले की जांच की निगरानी करने का आदेश दिया. न्यायाधीश ने कहा कि उनको जिला पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है. गौरतलब है कि हाजरा लॉ कॉलेज की एक छात्रा को लगातार इसलिए परेशान किया जा रहा था, क्योंकि वह शादी नहीं करना चाहती थी और वह उच्च शिक्षा हासिल करना चाहती थी. उसके कुछ रिश्तेदारों और गांव के बुजुर्गों ने उसे पीटा, तेजाब फेंकने और चेहरा जलाने की भी धमकी दी. यह घटना हुगली जिले के अंतर्गत चंडीतला थाना क्षेत्र के श्याम सुंदरपुर पंचायत की है. मई में जब छात्रा वोट देने के लिए गांव पहुंची थी, तब से ही उस पर यातनाएं जारी हैं.
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