महिला अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप

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महिला अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप

राज्य ने अदालत में पेश की रिपोर्ट, कहा : महिला अधिकारी ने मांगी थी रिश्वत, लेकिन ली नहीं

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राज्य ने अदालत में पेश की रिपोर्ट, कहा : महिला अधिकारी ने मांगी थी रिश्वत, लेकिन ली नहीं कोलकाता. हुगली जिले के तारकेश्वर थाने की एक महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ रिश्वत मांगने के आरोप में कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से जांच रिपोर्ट मांगी थी. राज्य सरकार ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर स्वीकार किया है कि उक्त अधिकारी ने पैसे मांगे थे. हालांकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि महिला अधिकारी ने रिश्वत मांगी थी, लेकिन उसे लिया नहीं. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस घटना को लेकर महिला अधिकारी को विभागीय कार्रवाई के तहत सावधान किया गया है. राज्य सरकार की इस रिपोर्ट पर हाइकोर्ट के खंडपीठ ने नाराजगी जतायी. न्यायाधीश ने कहा कि केवल विभागीय कार्रवाई क्यों? उन्हें निलंबित क्यों नहीं किया गया? ऐसे में लोगों का पुलिस पर भरोसा कैसे कायम रहेगा? जो अधिकारी पैसे मांगता है, उसके द्वारा की गयी जांच पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? क्या यही सरकार की नीति है कि पुलिस रिश्वत मांगे? क्या है मामला बिल्टू हाजरा नामक एक इंजीनियर ने तारकेश्वर थाने में पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसके विपरीत पड़ोसी ने बिल्टू हाजरा के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करायी. आरोप है कि जांच अधिकारी ने कार्रवाई न करने के एवज में बिल्टू हाजरा से फोन पर मोटी रकम रिश्वत मांगी थी, जिसे बिल्टू हाजरा ने रिकॉर्ड कर लिया था. इसके बाद उन्होंने कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया. हाइकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को तय की है और पुलिस को उस दिन नयी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

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Sandip Tiwari

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