बोले साकेत गोखले
एजेंसियां, कोलकाता/नयी दिल्लीतृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले ने गुरुवार को आरोप लगाया कि बिहार में जारी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) सिर्फ मतदाता के तौर पर लोगों के नाम सूची से हटाने का मामला नहीं है, बल्कि इससे उनके नागरिकता गंवाने का भी खतरा है. गोखले ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में लोकसभा में गृह मंत्रालय के एक जवाब का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने ऐसे दस्तावेज की सूची नहीं दी है, जो नागरिकता साबित कर सके. गोखले ने लिखा : हाल ही में संसद में मोदी सरकार ने यह खुलासा करने से इनकार कर दिया कि कौन-सा दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण है. हालांकि, इसने यह कहा कि आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि नागरिकता के प्रमाण नहीं हैं. उन्होंने यह भी कहा : वर्तमान कानूनों के तहत नागरिकता स्थापित करने का केवल एक ही तरीका है, यदि आपकी जन्मतिथि एक जुलाई, 1987 से पहले है, तो आपको यह साबित करना होगा कि आपका जन्म भारत में हुआ था. यदि आपकी जन्मतिथि एक जुलाई, 1987 से तीन दिसंबर 2004 के बीच है, तो आपको यह साबित करना होगा कि आपका और आपके माता-पिता में किसी एक का जन्म भारत में हुआ था. यदि आपकी जन्मतिथि तीन दिसंबर, 2004 के बाद है, तो आपको यह साबित करना होगा कि आपका और माता-पिता दोनों का जन्म भारत में हुआ था. जन्मतिथि और जन्मस्थान साबित करने का मुख्य दस्तावेज जन्म प्रमाणपत्र है. अब यहां समस्या यह है कि 2022 तक भारत में केवल 75 प्रतिशत जन्म अस्पतालों में हुए (और इसलिए स्वतः पंजीकृत हो गये). वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केवल 82 प्रतिशत जन्म पंजीकृत थे, जिसका मतलब यह है कि पिछले 10 वर्षों में जन्मे लगभग 20 प्रतिशत भारतीयों के पास जन्म प्रमाणपत्र नहीं हैं. गोखले ने कहा : यदि वर्तमान में यह स्थिति है, तो कल्पना कीजिये अतीत में क्या हाल रहा होगा. जब न इंटरनेट था, न तकनीक और अस्पतालों में जन्म भी कम होते थे. यह कहना सही होगा कि लगभग 20-25 प्रतिशत भारतीयों के पास अपना जन्म प्रमाणपत्र नहीं है. अगर इसमें माता-पिता के प्रमाणपत्र भी जोड़ दिये जायें, तो यह संख्या कई गुना बढ़ जायेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग सीमित दस्तावेज को ही स्वीकार कर ‘जन्म संबंधी विवरण’ के आधार पर नागरिकता साबित करने की मांग कर रहा है. इसका मतलब है कि तकनीकी रूप से 25 प्रतिशत मतदाताओं के नाम ‘नागरिकता साबित करने में विफल’ होने पर हटाये जा सकते हैं. अगर मोदी सरकार अगले साल जनगणना के साथ राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू करती है, तो 20-30 प्रतिशत भारतीयों को (अपने व माता-पिता के जन्म प्रमाणपत्र न होने पर) गैर-नागरिक करार दिया जा सकता है.
सांसद ने कहा : यदि आप अपने जन्म का प्रमाण और कई मामलों में अपने माता-पिता का भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो आपको मतदाता सूची से हटाया जा सकता है. मतदाता सूची से हटाये जाने के बाद, चुनाव आयोग आपको गैर-नागरिक के रूप में प्रस्तुत भी कर सकता है. चुनाव आयोग की एसआइआर वोट चोरी प्रक्रिया नागरिकता चोरी की पहली कड़ी है. यह केवल मतदाता सूची से नाम हटाये जाने का मामला नहीं है, बल्कि इसमें नागरिकता छिनने का खतरा भी शामिल है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

