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चार साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी को सुनायी गयी सात साल की सजा

Updated at : 12 Jul 2025 1:31 AM (IST)
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चार साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी को सुनायी गयी सात साल की सजा

4 साल की एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में हबुल नस्कर नामक आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने उसे सात साल कैद की सजा सुनाई है.

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अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये जुर्माना चुकाने का भी दिया निर्देश

संवाददाता, कोलकाता.

4 साल की एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में हबुल नस्कर नामक आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने उसे सात साल कैद की सजा सुनाई है. शुक्रवार को अलीपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश रिंपा रॉय ने यह आदेश दिया. घटना 19 अप्रैल, 2022 को टॉलीगंज के सतीश मुखर्जी रोड इलाके में हुई थी. मिली जानकारी के मुताबिक बच्ची का पड़ोसी हबुल नस्कर ने चार साल की नाबालिग को अपने छोटे बेटे के साथ खेलने के लिए बुलाया था. इस दौरान आरोप है कि बच्ची के उसके घर आने पर हबुल ने उसका यौन उत्पीड़न किया. इसके बाद टॉलीगंज महिला पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गयी थी.

शुक्रवार को अदालत में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील माधवी घोष ने कहा कि मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई. पीड़ित नाबालिग की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में फैसला सुनाया. अदालत ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में हबुल नस्कर को दोषी ठहराया और उसे 7 साल की जेल और 50,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया. जुर्माने की राशि न चुकाने पर 6 महीने की जेल की अतिरिक्त सजा का ऐलान किया. पीड़िता को जुर्माने का 50,000 रुपये देने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा सरकार को पीड़िता को एक लाख रुपये का अलग से मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUBODH KUMAR SINGH

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