कल्याणमय को कलकत्ता हाइकोर्ट से जमानत

Published by :BIJAY KUMAR
Published at :23 Jul 2025 10:59 PM (IST)
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कल्याणमय को कलकत्ता हाइकोर्ट से जमानत

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले के एक आरोपी कल्याणमय गंगोपाध्याय को ज़मानत दे दी है. माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष को राज्य पुलिस के सीआइडी मामले में ज़मानत मिल गयी है. सीआइडी ने उनके खिलाफ बांकुड़ा थाने में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की थी.

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कोलकाता.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले के एक आरोपी कल्याणमय गंगोपाध्याय को ज़मानत दे दी है. माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष को राज्य पुलिस के सीआइडी मामले में ज़मानत मिल गयी है. सीआइडी ने उनके खिलाफ बांकुड़ा थाने में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की थी. यही शिकायत शिक्षा विभाग के एक अधिकारी और नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले के एक आरोपी शांति प्रसाद सिन्हा के खिलाफ भी थी. हालांकि, उन्हें पहले ही ज़मानत मिल चुकी है. बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अभी तक राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन मुकदमे के नाम पर किसी को भी सालों तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता. यह कहते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने संवैधानिक अधिकारों के आधार पर कल्याणमय गंगोपाध्याय को ज़मानत दे दी. हालांकि, वह अभी भी सीबीआइ के मामले में जेल में हैं, इसलिए उन्हें फिलहाल जेल से रिहा नहीं किया जायेगा. गौरतलब है कि कल्याणमय गंगोपाध्याय को पहले ईडी मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ज़मानत दी थी और अब उन्हें सीआइडी मामले में ज़मानत मिल गयी है.

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