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राज्य सरकार ने हाइकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट

कोलकाता. एयरपोर्ट-न्यू गरिया मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए कलकत्ता हाइकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है.

एयरपोर्ट-न्यू गरिया

मेट्रो प्रोजेक्ट

कोलकाता. एयरपोर्ट-न्यू गरिया मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए कलकत्ता हाइकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. गुरुवार को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति सुजय पाल और न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की खंडपीठ ने मेट्रो रेल और अन्य संबंधित पक्षों को इस रिपोर्ट के आधार पर हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी.

गौरतलब रहे कि यह प्रोजेक्ट चिंगड़ीघाटा में सड़क के सिर्फ 366 मीटर हिस्से पर यातायात नियंत्रण के लिए कोलकाता पुलिस का सहयोग न मिलने के कारण अटका हुआ है. मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि अगर उन्हें दो सप्ताहांतों में कुछ घंटों के लिए काम करने की अनुमति मिल जाये, तो ””ऑरेंज लाइन”” का अधिकांश काम पूरा हो सकता है. मेट्रो का निर्माण कर रही रेलवे विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने इस संबंध में कई बार राज्य सरकार को पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक कोई अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं मिला है. जनहित याचिका दायर करने वाले वकील ने बताया कि केवल 366 मीटर के काम में देरी के कारण यह महत्वपूर्ण परियोजना रुकी हुई है, जिससे लाखों लोगों को मिलने वाला लाभ प्रभावित हो रहा है. यह परियोजना पहले ही दो साल पीछे चल रही है, जिसके कारण अनुमानित तौर पर 200 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है.

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