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एकल पीठ की टिप्पणियों के खिलाफ खंडपीठ पहुंची राज्य सरकार

Updated at : 11 Jun 2025 1:30 AM (IST)
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एकल पीठ की टिप्पणियों के खिलाफ खंडपीठ पहुंची राज्य सरकार

खंडपीठ ने कहा कि एकल पीठ के फैसले की प्रति के बिना कोई मामला दायर नहीं किया जा सकता है.

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कोलकाता. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोशल मीडिया पर विवादित वीडियो पोस्ट डालने के आरोप में कानून की पढ़ाई कर रही छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार किया गया था. कलकत्ता हाइकोर्ट की ग्रीष्मकालीन अवकाश पीठ के न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी ने शर्मिष्ठा पनोली को जमानत दे दी है, हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कई टिप्पणियां की थीं. उन टिप्पणियों को चुनौती देते हुए राज्य सरकार के वकील ने मंगलवार को न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ का ध्यान आकृष्ट किया और टिप्पणियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति के लिए आवेदन किया. लेकिन अदालत ने उस आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि एकल पीठ के फैसले की प्रति के बिना कोई मामला दायर नहीं किया जा सकता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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