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एसआइआर : तत्काल सुनवाई की याचिका खारिज

Updated at : 05 Nov 2025 2:05 AM (IST)
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एसआइआर : तत्काल सुनवाई की याचिका खारिज

कलकत्ता हाइकोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर तत्काल सुनवाई के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है.

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कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर तत्काल सुनवाई के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है. सोमवार के बाद मंगलवार को भी एसआइआर को लेकर तत्काल सुनवाई की याचिका दायर की गयी थी. मंगलवार को याचिकाकर्ता, वकील सब्यसाची चटर्जी ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए शीघ्र सुनवाई की मांग की. अधिवक्ता सब्यसाची चटर्जी ने अदालत में कहा कि राज्य में मंगलवार से एसआइआर शुरू हो गयी है. इसलिए इस मामले की सुनवाई तत्काल आधार पर की जाये. इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल ने कहा इस समय तत्काल सुनवाई की आवश्यकता नहीं है.

खंडपीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अगले सोमवार को हो सकती है. गौरतलब है कि इससे पहले वकीलों ने सोमवार को भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था. लेकिन उन्होंने तत्काल आधार पर सुनवाई का आवेदन स्वीकार नहीं किया था. गौरतलब है कि एसआइआर से जुड़ा एक और मामला सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की खंडपीठ में चल रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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