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शुभेंदु को हाइकोर्ट से मिली अंतरिम राहत

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाइकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है.

कोलकाता. पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाइकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. हाइकोर्ट ने पूर्व मेदिनापुर के कोलाघाट थाने में श्री अधिकारी के खिलाफ दर्ज एफआइआर मामले में उनकी संरक्षण अवधि बढ़ा दी है. इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि 22 मई 2024 को दर्ज एफआइआर के आधार पर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती. हाइकोर्ट ने इसकी अवधि अब 31 जनवरी तक बढ़ा दी है. सोमवार को जस्टिस शुभ्रा घोष ने मामले में अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई आठ जनवरी को होगी. गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी के कोलाघाट कार्यालय की तलाशी ली थी. कोलाघाट थाने ने स्वत: संज्ञान लेते हुए शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी.

उस घटना के मद्देनजर राज्य के विपक्षी दल के नेता ने कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उस समय अदालत ने पुलिस कार्रवाई पर स्थगन आदेश जारी किया गया था.

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