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शांतनु सेन ने मेडिकल रजिस्ट्रेशन निलंबन को हाइकोर्ट में दी चुनौती

Updated at : 05 Jul 2025 1:03 AM (IST)
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शांतनु सेन ने मेडिकल रजिस्ट्रेशन निलंबन को हाइकोर्ट में दी चुनौती

तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने राज्य मेडिकल काउंसिल द्वारा अपने मेडिकल पंजीकरण को निलंबित किये जाने के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाइकोर्ट का रुख किया है.

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संवाददाता, कोलकाता

तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने राज्य मेडिकल काउंसिल द्वारा अपने मेडिकल पंजीकरण को निलंबित किये जाने के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाइकोर्ट का रुख किया है. शुक्रवार को सेन ने न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा के समक्ष याचिका दायर करने की अनुमति मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया. इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है. याचिका दायर करने के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए शांतनु सेन ने कहा कि अगर कोई साजिश के तहत उनके परिश्रम से हासिल किये गये रजिस्ट्रेशन को छीनने की कोशिश करेगा, तो वह चुप नहीं बैठेंगे. उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्होंने अपना हक पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है.

क्या है मामला: गुरुवार को राज्य मेडिकल काउंसिल ने शांतनु सेन के डॉक्टर पंजीकरण को दो वर्षों के लिए निलंबित कर दिया था. आरोप है कि उन्होंने एफआरसीपी ग्लासगो नामक एक विदेशी डिग्री का उल्लेख बिना पंजीकरण के किया था. काउंसिल का दावा है कि यह डिग्री एक मानद डिग्री है और इसके तहत चिकित्सकीय प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होती. काउंसिल ने इस संबंध में ग्लासगो मेडिकल संस्था को ई-मेल भी भेजा है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है.

पहले भी विवादों में रहे हैं शांतनु सेन

यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित डिग्री मामले के अलावा इस वर्ष की शुरुआत में उन्हें राज्य मेडिकल काउंसिल से भी हटा दिया गया था. अब उनके रजिस्ट्रेशन को निलंबित कर दिया गया है, जिसके खिलाफ शांतनु सेन ने अदालत में चुनौती दी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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