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सिनेमाघरों में बांग्ला फिल्मों का प्रदर्शन अनिवार्य

बांग्ला फिल्म उद्योग यानी टॉलीवुड इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े कदम के तहत पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को राज्यभर के सभी सिनेमाघरों के लिए हर दिन ‘प्राइम टाइम’ के दौरान क्षेत्रीय फिल्में दिखाना अनिवार्य कर दिया.

राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना, प्राइम टाइम में दिखानी होगी क्षेत्रीय फिल्म

संवाददाता, कोलकाता

बांग्ला फिल्म उद्योग यानी टॉलीवुड इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े कदम के तहत पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को राज्यभर के सभी सिनेमाघरों के लिए हर दिन ‘प्राइम टाइम’ के दौरान क्षेत्रीय फिल्में दिखाना अनिवार्य कर दिया. यह जानकारी बुधवार को राज्य के बिजली मंत्री अरूप विश्वास ने एक संवाददाता सम्मेलन में दी. इस मौके पर राज्य के सूचना व संस्कृति राज्य मंत्री इंद्रनील सेन भी उपस्थित रहे. श्री विश्वास ने बताया कि ‘प्राइम टाइम’ को अपराह्न तीन बजे से रात्रि 10 बजे के बीच की अवधि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो आमतौर पर सिनेमाघरों में सबसे अधिक दर्शकों के आने का समय होता है. यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार, मल्टीप्लेक्स सहित सभी सिनेमाघरों को प्रतिदिन ‘प्राइम-टाइम’ के दौरान विशेष रूप से एक बंगाली फिल्म प्रदर्शित करनी होगी. इंद्रनील सेन ने कहा कि यह निर्णय क्षेत्रीय सिनेमा को प्रोत्साहित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के दीर्घकालिक प्रयासों को दर्शाता है कि बंगाली फिल्मों को उनके गृह राज्य में पर्याप्त व्यावसायिक अवसर मिलें.

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