कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने हेस्टिंग्स ब्रिज के नीचे रहने वाले लगभग 300 परिवारों को राहत प्रदान की है. कोलकाता नगर निगम ने ब्रिज के नीच रहने वाले करीब 300 परिवारों को वहां से हटने का निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ मुक्तकंठ महिला समिति ने अदालत का रूख किया था. मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीश सुजय पॉल व न्यायाधीश स्मिता दास डे की खंडपीठ ने कहा कि जब तक उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक उनको हटाया नहीं जा सकता. हालांकि, राज्य सरकार ने भी परिवार अदालत ने मुक्तकंठ महिला समिति (एमकेएमएस) को कहा है कि अगर भविष्य में जबरन हटाने या राज्य के आश्वासन के उल्लंघन का कोई खतरा होता है, तो वे तत्काल सुनवाई के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं.
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