संवाददाता, कोलकाता.
10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार आरोपी अख्तर हुसैन मंडल को बारुईपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 12 साल कारावास की सजा सुनायी है. न्यायाधीश कृष्णेंदु सरकार ने मंडल को दोषी करार दिया. अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
यदि वह जुर्माना नहीं चुका पाता है, तो उसे अतिरिक्त एक साल कारावास का दंड भोगना होगा. साथ ही पीड़िता को 30 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने का निर्देश भी दिया गया. इस मामले में सरकारी वकील अरुणेष चक्रवर्ती ने बताया कि घटना वर्ष 2009 में हुई थी. घटना के समय नाबालिग के माता-पिता घर पर नहीं थे. मंडल प्रलोभन देकर बच्ची को कमरे में ले जाकर घटना को अंजाम दिया. शिकायत मिलने के बाद दक्षिण 24 परगना के जयनगर थाने पुलिस ने जांच शुरू की. सब-इंस्पेक्टर नारायण चंद्र बसाक ने सभी साक्ष्यों को इकट्ठा कर चार्जशीट अदालत में पेश की थी.
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