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तीन वर्ष से तैनात पुलिस अफसरों का होगा तबादला

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में पश्चिम बंगाल सरकार ने तीन वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही पद पर तैनात पुलिस अधिकारियों के तबादले का निर्णय लिया है.

चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को दिया निर्देश, एक ही पद पर बने अधिकारियों को करें स्थानांतरित

संवाददाता, कोलकातानिर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में पश्चिम बंगाल सरकार ने तीन वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही पद पर तैनात पुलिस अधिकारियों के तबादले का निर्णय लिया है. राज्य सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना शीघ्र जारी की जायेगी. बताया गया है कि यह निर्देश उन पुलिस अधिकारियों पर लागू होगा, जो अपने गृह जिले में कार्यरत हैं या लंबे समय से एक ही पद पर तैनात हैं. अधिकारियों के अनुसार, इस संबंध में आदेश पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भेज दिये गये हैं. चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार, उपनिरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर) रैंक से ऊपर के वे सभी पुलिस अधिकारी, जो निर्धारित मानकों के अंतर्गत आते हैं, अनिवार्य रूप से तबादले के दायरे में आयेंगे. राज्य सरकार के सूत्रों के मुताबिक, वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में तबादला प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गयी है. इसके तहत दक्षिण बंगाल के एडीजी और आईजीपी को अपनी जिम्मेदारियों के अलावा विधाननगर, बैरकपुर और हावड़ा पुलिस आयुक्तालयों की देखरेख का दायित्व सौंपा गया है.

दिशा-निर्देशों का पालन कर 24 जनवरी तक सौंपनी होगी रिपोर्ट

इसी तरह पश्चिमी जोन के एडीजी और आइजीपी को अपने क्षेत्र के साथ-साथ आसनसोल-दुर्गापुर और चंदननगर पुलिस आयुक्तालयों की जिम्मेदारी दी गयी है, जबकि उत्तर बंगाल क्षेत्र के आइजीपी सिलिगुड़ी पुलिस आयुक्तालय की निगरानी करेंगे. निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चुनाव आयोग के आदेशों का पूरी तरह और सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. किसी भी प्रकार की स्पष्टीकरण या व्याख्या की आवश्यकता होने पर तुरंत पश्चिम बंगाल के एडीजी व आइजीपी (कानूनी) या एडीजी व आइजीपी (कानून-व्यवस्था) से संपर्क करने को कहा गया है. दिशा-निर्देशों का पालन कर 24 जनवरी तक पुलिस निदेशालय और संबंधित उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपनी होगी.

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