संवाददाता, काेलकाता
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तीन अलग-अलग याचिकाओं को स्वीकार करते हुए 12 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन जुलूस निकालने की अनुमति दे दी. अदालत ने हनुमान जन्मोत्सव समिति को कॉलेज स्ट्रीट हनुमान मंदिर से हरि घोष हनुमान मंदिर तक जुलूस निकालने की अनुमति दे दी है. वे शाम पांच बजे से रात आठ बजे तक जुलूस निकाल सकेंगे. हालांकि, हाइकोर्ट के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने अपने आदेश में कहा है कि जुलूस में डीजे का उपयोग नहीं किया जा सकता और ना ही धातु के हथियार प्रदर्शित किये जा सकते हैं. पीवीसी से बने प्रतीकात्मक हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि वहां अधिकतम पांच माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जा सकता है. जुलूस में सिर्फ चार बाइक और चार कार का उपयोग किया जा सकता है और इसमें 200 से 250 लोग ही शामिल हो सकते हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने दिया. बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी भी वहां मौजूद हो सकते हैं.
दूसरी ओर, हाइकोर्ट ने बांसद्रोणी के सतिंद्रपल्ली स्थित हनुमान मंदिर में पूजा कार्यक्रम की अनुमति दे दी. न्यायालय ने हनुमान जयंती समारोह एसोसिएशन को अनुमति दी. हालांकि, कार्यक्रम नगरपालिका की अनुमति से आयोजित किया जाना चाहिए. हाइकोर्ट ने कहा है कि हनुमान जयंती पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम रात्रि 10 बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए. इसके अतिरिक्त, बांसद्रोणी क्षेत्र में शिशु भारती फील्ड के पास हनुमान जयंती कार्यक्रम की अनुमति दी गयी है. न्यायालय ने यहां रामदूत संघ को अनुमति दे दी है.
इसके लिए संस्था को नगरपालिका से भी आवश्यक अनुमति लेनी होगी. 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए अनुमति दी गयी है.
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