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अवैध निर्माण मामले में पंचायत प्रधान को अदालत में पेश करने का आदेश

Updated at : 09 May 2025 1:15 AM (IST)
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अवैध निर्माण मामले में पंचायत प्रधान को अदालत में पेश करने का आदेश

अवैध निर्माण के एक मामले कलकत्ता हाइकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने पूर्व व वर्तमान पंचायत प्रधान को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का आदेश दिया.

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कोलकाता. अवैध निर्माण के एक मामले कलकत्ता हाइकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने पूर्व व वर्तमान पंचायत प्रधान को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का आदेश दिया. इससे पहले हाइकोर्ट ने पूर्व व वर्तमान दोनों पंचायत प्रधानों को अदालत में पेश होने के लिए कहा था, लेकिन दोनों ने आदेश का पालन नहीं किया. अब गुरुवार को न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने पुलिस को पूर्व बर्दवान के नादनघाट थाना अंतर्गत नसरतपुर ग्राम पंचायत के इन दो जनप्रतिनिधियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 12 जून को है. उन्हें उस दिन अदालत में पेश होना होगा. ज्ञात हो कि वर्ष 2022 में पूर्व बर्दवान के नादनघाट थाना क्षेत्र के नसरतपुर ग्राम पंचायत निवासी सुबीर कुमार भद्र ने आरोप लगाया था कि उनके घर के सामने बिना किसी अनुमति के अवैध निर्माण किया गया है. निर्माण कार्य इस प्रकार किया गया कि उसका घर क्षतिग्रस्त हो गया. पंचायत प्रधान से शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते उन्होंने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस मामले में न्यायालय ने प्रधान को आदेश दिया था कि निर्माण अवैध होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाये, लेकिन इस शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ. इसलिए, न्यायमूर्ति सिन्हा ने आदेश का क्रियान्वयन न करने के लिए पूर्व पंचायत प्रधान सीमा मंडल और वर्तमान पंचायत प्रधान कानन बर्मन के खिलाफ अदालत की अवमानना का आदेश जारी करते हुए इनको गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUBODH KUMAR SINGH

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