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राज्य के विश्वविद्यालयों में दो सप्ताह के भीतर कुलपतियों की नियुक्ति का आदेश

Updated at : 03 Apr 2025 2:11 AM (IST)
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राज्य के विश्वविद्यालयों में दो सप्ताह के भीतर कुलपतियों की नियुक्ति का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है.

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कोलकाता/ नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल व विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति सीवी आनंद बोस को आगामी दो सप्ताह के अंदर राज्य के उन सभी विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति का आदेश दिया, जहां अभी अस्थायी कुलपति नियुक्त हैं.

गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई दिसंबर के अंत में हुई थी और उस समय कुलाधिपति ने आश्वासन दिया था कि जनवरी के प्रथम सप्ताह तक राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति कर दी जायेगी.

कुलाधिपति ने सर्वोच्च न्यायालय से अतिरिक्त छह सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को तीन सप्ताह का समय दिया था. बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का अनुपालन नहीं हुआ है और अभी भी राज्य के कई विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति नहीं हुई है.

इससे पहले राज्यपाल की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि राज्यपाल ने 17 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के नाम पर मंजूरी जारी की है. अभी 17 और विश्वविद्यालय बचे हैं, जहां स्थायी कुलपति नहीं हैं.

इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्य के 34 विश्वविद्यालयों में केवल 19 में स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति हुई है, शेष 15 में स्थायी कुलपति नहीं हैं.

उल्लेखनीय है कि कुलपति की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहा है. सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले जुलाई में पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता में एक ””सर्च-सह-सेलेक्शन”” समिति का गठन किया था. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि समिति कुलपतियों की सूची मुख्यमंत्री को भेजेगी. मुख्यमंत्री अपनी पसंद के अनुसार नामों की सूची बनाकर राज्यपाल को भेजेंगी, जिस पर राज्यपाल मुहर लगायेंगे. यदि कोई मतभेद होगा तो सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेगा. गौरतलब है कि राज्य के 19 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति की जा चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को शेष विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने का निर्देश दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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