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30 नवंबर के बाद सिर्फ पंजीकृत टोटो ही चलेंगे : मंत्री

Updated at : 11 Oct 2025 12:51 AM (IST)
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30 नवंबर के बाद सिर्फ पंजीकृत टोटो ही चलेंगे : मंत्री

राज्य में चल रहे बेहिसाब टोटो की संख्या को नियंत्रित करने के लिए राज्य परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है.

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ऑनलाइन होगी प्रक्रिया, आवेदन के लिए लगेेंगे एक हजार रुपये

पंजीकरण के छह माह बाद हर महीने लगेगा 100 रुपये का शुल्क

संवाददाता, कोलकाताराज्य में चल रहे बेहिसाब टोटो की संख्या को नियंत्रित करने के लिए राज्य परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. 30 नवंबर के बाद राज्य में वही टोटो सड़कों पर दिखेंगे, जिनके पास टेंपरेरी टोटो एनरोलमेंट नंबर (टीटीईएन) होगा. शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने उक्त जानकारी दी. कसबा स्थित परिवहन विभाग दो में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने बताया कि 13 अक्तूबर से राज्य भर में एक साथ टोटो की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी, जो 30 नवंबर तक चलेगी. इस दौरान टोटो मालिकों को पंजीकरण के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने बताया कि पंजीकरण शुल्क 1000 रुपया जमा करना होगा. छह महीने बाद 100 रुपये प्रति माह, यानी 12 महीनों में 1200 रुपये का शुल्क लगेगा. टीटीईएन वाले टोटो को बीमा कवर के दायरे में भी लाया जायेगा. सभी टोटो को नंबर देने के बाद परिवहन विभाग की योजना है कि जिन जिलों या शहरों में टोटो की संख्या ज्यादा होगी, वहा ऑड व ईवन नंबर के आधार पर हर दूसरे दिन टोटो चलाया जाये. यानी अलग-अलग दिन अलग-अलग टोटो चलेंगे. इसे जनवरी 2026 से लागू करने की योजना है. यह सबकुछ संबंधित नगर निगम, नगरपालिका व स्थानीय थाने की निगरानी में होगा.

क्या है टीटीईएन पंजीकरण

टीटीईएन पंजीकरण फिलहाल एक अस्थायी नामांकन संख्या होगी. नंबर प्लेट पर एक क्यूआर कोड होगा. राज्य के सभी टोटो इसी अस्थायी नामांकन संख्या के साथ पंजीकरण के दायरे में आयेंगे. इनकी पूरी सूची संबंधित आरटीओ कार्यालय में होगी. फिलहाल राज्य में कितने टोटो चल रहे हैं, इसका आंकड़ा राज्य सरकार के पास नहीं है.

टोटो को बंद नहीं कर सकते : मंत्री

मंत्री ने स्वीकार किया कि टोटो की बेलगाम संख्या से जाम की समस्या हो रही है. फिर भी टोटो को बंद नहीं किया जा सकता. परिवहन विभाग इसे नियंत्रित करते हुए चलायेगा.

पंजीकरण नहीं कराने पर कार्रवाई

मौके पर परिवहन सचिव सौमित्र मोहन ने कहा कि 30 नवंबर तक पंजीकरण होगा. इसके बाद किसी भी अन्य टोटो को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जायेगी और कार्रवाई होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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