दंपती हत्याकांड में दोषी बेटी-दामाद समेत तीन को आजीवन कारावास

Updated at : 04 Mar 2025 1:16 AM (IST)
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दंपती हत्याकांड में दोषी बेटी-दामाद समेत तीन को आजीवन कारावास

हाबरा के टुनिघाटा लंदनपाड़ा इलाके में 15 सितंबर 2020 को एक दंपती की हत्या के मामले में बेटी, दामाद और एक सुपारी किलर को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है.

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संवाददाता, बारासात.

हाबरा के टुनिघाटा लंदनपाड़ा इलाके में 15 सितंबर 2020 को एक दंपती की हत्या के मामले में बेटी, दामाद और एक सुपारी किलर को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. मालूम हो कि सिर में और सिने में गोली मारकर हत्या की गयी थी. लहूलुहान रामकृष्ण मंडल और उनकी पत्नी लीलारानी का शव बरामद किया गया था. पुलिस की जांच में आरोपी छोटा दामाद बंटी साधु और उसका सहयोगी अजय दास और बंटी की पत्नी निवेदिता साधु को गिरफ्तार किया गया.

पुलिस की पूछताछ में तीनों ने स्वीकार किया कि उन लोगों ने ही मिलकर हत्या की. मार्केट में बंटी का 10 लाख रुपये कर्ज हो गया था. इसके बाद ही सास-ससुर से रुपये मांग रहे थे, लेकिन नहीं मिलने पर अंत में बंटी अपनी पत्नी के साथ मिलकर संपत्ति के लिए हत्या की साजिश रची. जांच में यह भी पता चला कि बंटी ने अजय के जरिये ही नदिया से हथियार खरीदा था. बारासात कोर्ट के सरकारी वकील विभास चट्टोपाध्याय ने बताया कि पहले अजय को गिरफ्तार किया गया था. उसके पास से हथियार बरामद किया गया था. उससे पूछताछ के बाद ही बेटी और दामाद का नाम भी सामने आया. अजय के पास से पुलिस को एक कॉड रिकार्डिंग वॉयस मिले थे, जिसमें देखा गया कि हत्या के लिए दामाद और बेटी ने किराये के सुपारी किलर से बात की थी. सात से आठ लाख में हत्या की प्लानिंग किया गया था. फिर रिवॉल्वर से ही दोनों की हत्या की गयी थी. कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और साथ ही पांच हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माना लगाया है.

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