सास-ससुर को जलाकर हत्या करने के जुर्म में दामाद को आजीवन कारावास

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सास-ससुर को जलाकर हत्या करने के जुर्म में दामाद को आजीवन कारावास

सास-ससुर पर केरोसिन तेल उड़ेल कर दोनों को जलाकर हत्या करने के जुर्म में हावड़ा के द्वितीय अतिरिक्त न्यायालय के जज सोमेश प्रसाद सिन्हा ने दामाद गोष्टो मंडल को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

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हावड़ा के द्वितीय अतिरिक्त न्यायालय ने सुनायी सजा

संवाददाता, हावड़ा.

सास-ससुर पर केरोसिन तेल उड़ेल कर दोनों को जलाकर हत्या करने के जुर्म में हावड़ा के द्वितीय अतिरिक्त न्यायालय के जज सोमेश प्रसाद सिन्हा ने दामाद गोष्टो मंडल को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. यह जानकारी मुख्य सरकारी वकील सोमनाथ बनर्जी ने दी. घटना की जानकारी देते हुए श्री बनर्जी ने बताया कि घटना जेबीपुर 12 जुलाई, 2022 को हुई थी. उन्होंने बताया कि मृत दंपती की बेटी मालती हाजरा की शादी गोष्टो मंडल से हुई थी. शादी के बाद दामाद गोष्टो पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था. दंपती के कलह के बीच सास-ससुर का हस्तक्षेप करना दामाद को पसंद नहीं था.

12 जुलाई की रात सास-ससुर हारु हाजरा और तिलका हाजरा अपने कमरे में सो रहे थे. इसी समय दामाद वहां पहुंचा और दोनों पर केरोसिन तेल उड़ेल दिया. इससे पहले दोनों कुछ समझ पाते, दामाद ने जलती माचिस की तीली बिस्तर पर फेंक दी. बुरी तरह से झुलस चुके दपंती को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के कुछ घंटे बाद ही दोनों की मौत हो गयी. हत्या की शिकायत थाने में दर्ज करायी गयी. पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार किया.

मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई. 23 गवाहों के बयान लिये गये. शुक्रवार इस मामले की सुनवाई करते हुए जज ने दामाद को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

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Subodh Kumar Singh

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