ePaper

हालीशहर : गर्भवती महिला की हत्या के मामले में ससुराल के चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 11 Jul 2025 1:41 AM (IST)
विज्ञापन
हालीशहर : गर्भवती महिला की हत्या के मामले में ससुराल के चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा

साल 2022 के दिसंबर महीने में हालीशहर के नेताजीनगर के पान बस्ती इलाके में एक गृहवधू की हत्या कर दी गयी थी.

विज्ञापन

16 दिसंबर 2022 को हुई थी हत्या

बैरकपुर. साल 2022 के दिसंबर महीने में हालीशहर के नेताजीनगर के पान बस्ती इलाके में एक गृहवधू की हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में बैरकपुर कोर्ट ने ससुराल के चार सदस्यों को दोषी करार देते हुए गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाया. उनके नाम सास लक्ष्मी देवी (57), देवर अलंकार शर्मा, ससुर कृष्ण कुमार शर्मा और ननद अलोका शर्मा है.

गुरुवार को कोर्ट ने चारों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाया. घटना गत 16 दिसंबर 2022 को हुई थी. महिला पूजा शर्मा (25) की हत्या कर ससुराल वालों ने फंदे से लटका दिया था. पति घर पर नहीं था. कोर्ट के सरकारी वकील शांतनु चक्रवर्ती ने बताया कि शुरू से ही महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. जब हत्या की गयी, तब वह दो माह की गर्भवती भी थी. बीजपुर थाने में मामला दर्ज हुआ. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की. चारों को गिरफ्तार किया गया. जांच प्रक्रिया पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया. अंत में अदालत ने चारों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
SUBODH KUMAR SINGH

लेखक के बारे में

By SUBODH KUMAR SINGH

SUBODH KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola