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युवती से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

Updated at : 18 May 2025 12:53 AM (IST)
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युवती से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

खुद को पुलिस अधिकारी बताकर एक कॉलेज छात्रा को मोबाइल डीहैक करने के बहाने बुलाकर दुष्कर्म करने वाले बहार अली को बारासात कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है

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खुद को पुलिस अधिकारी बता छात्रा को मोबाइल डीहैक करने के बहाने बुलाकर किया था दुष्कर्म

संवाददाता, बारासात.

मध्यमग्राम थाना क्षेत्र में खुद को पुलिस अधिकारी बताकर एक कॉलेज छात्रा को मोबाइल डीहैक करने के बहाने बुलाकर दुष्कर्म करने वाले बहार अली को बारासात कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. शनिवार को अभियुक्त को बारासात के सेवेंथ कोर्ट में पेश किया गया था.

सरकारी वकील सौभिक बसु ठाकुर ने बताया कि 17 मई 2022 को एक 19 वर्षीय युवती ने मध्यमग्राम थाने में शिकायत दर्ज करायी थी. पीड़िता ने बताया था कि अभियुक्त ने खुद को दत्तपुकुर थाने का पुलिस अधिकारी बताकर उसे फोन किया और कहा कि उसका मोबाइल फोन हैक हो गया है. उसे डीहैक करने के लिए मध्यमग्राम थाने आना होगा, क्योंकि उसके नंबर से कई मैसेज और वीडियो वायरल हो रहे हैं. पीड़िता झांसे में आकर मध्यमग्राम थाने के लिए रवाना हुई. रास्ते में अभियुक्त ने उसे फिर फोन किया और थाने के बजाय पास के एक पेट्रोल पंप के पास मिलने के लिए कहा, जहां उसने एक ऑफिसर के होने की बात कही. युवती बताये गये स्थान पर पहुंची, जहां अभियुक्त ने उसका फोन लेकर सारा डेटा, कम्युनिकेशन और कॉल लिस्ट डिलीट कर दिया. इसके बाद युवती को डरा-धमकाकर एक सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी, ताकि वह चुप रहे. आरोपी, पीड़िता को बार-बार वीडियो भेजकर ब्लैकमेल भी करने लगा. अंततः पीड़िता ने अपने परिजनों को आपबीती बतायी, जिसके बाद मध्यमग्राम थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी. पुलिस ने चार महीने के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

शनिवार को कोर्ट ने बहार अली को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. सरकारी वकील ने बताया कि पुलिस की जांच में अभियुक्त के फोन से कई आइपीएस अधिकारियों की तस्वीरें और लोगो भी बरामद हुए थे, जिनका इस्तेमाल वह खुद को पुलिस अधिकारी बताने के लिए करता था. अभियुक्त के खिलाफ एक नाबालिग से यौन उत्पीड़न का मामला भी पॉक्सो कोर्ट में विचाराधीन है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUBODH KUMAR SINGH

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