लाइसेंस जब्त करने के नियमों के उल्लंघन पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ होगी कार्रवाई: हाइकोर्ट
Published by : SUBODH KUMAR SINGH Updated At : 25 Jul 2025 1:58 AM
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने महानगर की ट्रैफिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाये हैं.
महानगर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुनाया फैसला
कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने महानगर की ट्रैफिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाये हैं. हाइकोर्ट ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान यह अहम फैसला सुनाया कि वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करने से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. अदालत ने कहा कि महानगर में वाहनों और चालकों का लाइसेंस जब्त करने सहित अन्य नियमों का सही प्रकार से पालन नहीं किया जा रहा है और ड्यूटी पर तैनात कई पुलिसकर्मी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. न्यायमूर्ति पार्थसारथी चटर्जी की पीठ ने यह आदेश एक अधिवक्ता द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिया. अधिवक्ता ने आरोप लगाया था कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा उन्हें सड़क पर परेशान किया गया था. कोर्ट ने सिफारिश की है कि राज्य और कोलकाता पुलिस को लाइसेंस जब्त करने के नियमों की जानकारी देने और यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए प्रशिक्षण की पहल करनी चाहिए. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि ट्रैफिक पुलिस आम नागरिकों के साथ विनम्रता से पेश आये. जिम्मेदार और पेशेवर की तरह व्यवहार करे. न्यायाधीश ने हाइकोर्ट के फैसले की एक प्रति राज्य के गृह सचिव, राज्य पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस डीसी ट्रैफिक को भेजने का आदेश दिया है.
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