कोलकाता. करीब साढ़े तीन महीने पहले एक गृहिणी का शव उसके ससुराल में ही फंदे से लटका मिला था. मृतका के परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है. पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट न होने पर उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश दिया. न्यायाधीश ने आदेश दिया कि 25 अगस्त तक कल्याणी एम्स में पोस्टमार्टम कराना होगा और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करनी होगी. अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान इसकी रिपोर्ट पेश करनी होगी. मृतक गृहिणी का नाम फातिमा खातून बताया गया है. उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील नवकुमार दास और सुमंगल शील ने बताया कि 20 वर्षीय गृहिणी का शव 29 अप्रैल की रात मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज स्थित उसके ससुराल वालों के घर में लटका मिला था. फातिमा के परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या की गयी है और उसके ससुराल वालों ने उसे फंदे से लटका दिया था.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

