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गृहिणी की हत्या के आरोप में पति और सास-ससुर को हुई उम्रकैद की सजा

Updated at : 29 Nov 2025 1:52 AM (IST)
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गृहिणी की हत्या के आरोप में पति और सास-ससुर को हुई उम्रकैद की सजा

गृहिणी की हत्या के आरोप में कोर्ट ने पति, ससुर-सास और देवर को उम्रकैद की सजा सुनायी. शुक्रवार को बनगांव उपजिला कोर्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह फैसला सुनाया गया.

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मायके वालों ने की थी पुलिस में शिकायत

संवाददाता, बनगांव

गृहिणी की हत्या के आरोप में कोर्ट ने पति, ससुर-सास और देवर को उम्रकैद की सजा सुनायी. शुक्रवार को बनगांव उपजिला कोर्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह फैसला सुनाया गया. कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराया और आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

फैसला सुनने के बाद मृतका की मां ममता विश्वास रो पड़ीं. उन्होंने कहा आखिरकार सत्य की जीत हुई, उन्होंने अदालत के फैसले पर कहा कि मैं खुश हूं. सूत्रों के मुताबिक, हत्या 8 अप्रैल, 2022 को हुई थी. मृत गृहिणी का नाम इतु सेन है.

बनगांव उपजिला कोर्ट के वकील समीर कुमार घोष ने बताया कि वकील रथींद्रनाथ सेन की शादी मचलंदपुर की रहने वाली इतु सेन उर्फ प्रिया से हुई थी. आरोप है कि 2022 में रथींद्रनाथ सेन और उसके भाई रजत सेन, पिता रवींद्रनाथ सेन और मां सुप्ता सेन ने मारपीट के बाद इतु सेने की हत्या कर दी थी. घटना के बाद मृतक इतु की मां ममता विश्वास ने पुलिस थाने में ससुराल वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने ससुराल वालों को गिरफ्तार किया था. लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने गिरफ्तार लोगों को उस घटना में दोषी पाया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी परिवार बनगांव के वार्ड नंबर 9 में पावर हाउस से सटे इलाके में रहता था. रथींद्रनाथ की शादी मचलंदपुर की रहने वाली इतु सेन से हुई थी. आरोप है कि दुल्हन को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. 8 अप्रैल, 2022 को ससुराल वालों ने कथित तौर पर अपनी बहू के साथ मारपीट की. बाद में, उन्होंने दुल्हन को बनगांव अस्पताल में बेहोशी की हालत में भर्ती कराया. उसी दिन गृहिणी की मृत्यु हो गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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