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राज्य के विभिन्न जिलों में कितने लोगों की हुईं अवैध नियुक्तियां?

Updated at : 03 May 2025 1:37 AM (IST)
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राज्य के विभिन्न जिलों में कितने लोगों की हुईं अवैध नियुक्तियां?

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य के विभिन्न जिलों में अवैध नियुक्तियों के संबंध में सीआइडी और राज्य सरकार से एक बार फिर रिपोर्ट तलब की है.

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हाइकोर्ट ने सीआइडी व राज्य सरकार से तलब की रिपोर्ट

संवाददाता, कोलकाता

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य के विभिन्न जिलों में अवैध नियुक्तियों के संबंध में सीआइडी और राज्य सरकार से एक बार फिर रिपोर्ट तलब की है. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए नौ जून तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 13 जून को होगी.

गौरतलब है कि वर्क एजुकेशन में शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाली सोमा रॉय ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्कूल सेवा आयोग की परीक्षा दिये बिना राज्य के स्कूलों में अवैध रूप से नौकरी करने वालों का पता लगाने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था. लेकिन समिति ने कोई ठोस जानकारी नहीं दी है. शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु ने आदेश दिया कि क्या समिति को अवैध नियुक्तियों के बारे में कुछ नया मिला है. सरकारी वकील ने कहा कि अशोक कुमार हतुआ और सुब्रत तुंगा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिनकी पहचान अवैध रूप से नियुक्त होने के रूप में की गई है. इसके अलावा, पूर्व मेदिनीपुर जिले में अवैध रूप से नियुक्त अयान कुमार दास को गिरफ्तार कर लिया गया है. शिक्षा विभाग ने उसका वेतन भी रोक दिया है. पुलकेश नाम के एक अन्य व्यक्ति की भी पहचान कर ली गई है. हाइकोर्ट ने आदेश दिया है कि रिपोर्ट में यह भी बताया जाये कि इन चार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है.

दूसरी ओर, राज्य ने शुक्रवार को अदालत में बताया कि हावड़ा के शिक्षक नेता सिराजुल इस्लाम को निलंबित कर दिया गया है. हालांकि, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की पीठ द्वारा एक आवेदन के बाद शिक्षक नेता को अग्रिम जमानत दे दी गयी है. वर्ष 2001 में उन्हें बिना परीक्षा दिए ही स्कूल में शिक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया गया था. उच्च न्यायालय ने उनकी नौकरी समाप्त करने के अलावा उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी का आदेश दिया.

हालांकि, फिलहाल शिक्षक को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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