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सीएसटीसी के रिटायर्ड कर्मियों के बकाया पीएफ पर हाइकोर्ट सख्त

Updated at : 05 Jul 2025 1:05 AM (IST)
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सीएसटीसी के रिटायर्ड कर्मियों के बकाया पीएफ पर हाइकोर्ट सख्त

कलकत्ता राज्य परिवहन निगम (सीएसटीसी) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भविष्य निधि का कई सौ करोड़ रुपये बकाया हैं, जिसे लेकर हाइकोर्ट ने सख्ती दिखाई है.

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चार महीने में भुगतान का आदेश मदन मित्रा सहित अधिकारी हुए पेश

संवाददाता, कोलकाता

कलकत्ता राज्य परिवहन निगम (सीएसटीसी) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भविष्य निधि का कई सौ करोड़ रुपये बकाया हैं, जिसे लेकर हाइकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. शुक्रवार को हाइकोर्ट के आदेश पर सीएसटीसी के चेयरमैन व तृणमूल विधायक मदन मित्रा, राज्य के वित्त सचिव और सीएसटीसी के मुख्य प्रबंध निदेशक अदालत में पेश हुए.

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अरिंदम मुखर्जी ने कहा कि उन्होंने किसी अहंकार में नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया पीएफ कैसे दिया जाये, यह जानकारी लेने के लिए अधिकारियों को बुलाया है. राज्य की ओर से वकील अमितेश बनर्जी ने बताया कि राज्य सरकार का पैसा पहले परिवहन कंपनी के पास जाता है, फिर वहां से कर्मचारियों को दिया जाता है. सरकार सीधे ट्रस्ट को फंड आवंटित नहीं कर सकती. वित्त विभाग के प्रधान सचिव प्रभात मिश्रा ने बताया कि विभाग ने परिवहन विभाग को फंड जारी कर दिया है और अब वे खुद भी रोजाना नजर रखेंगे.

उन्होंने कहा कि इस बाबत उन्होंने परिवहन सचिव को पत्र भी लिखा, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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