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सड़कों, कनेक्टरों व फ्लाइओवरों की स्थिति पर हाइकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

महानगर व आसपास के जिलों में बदहाल सड़क, कनेक्टर व फ्लाइओवर की स्थिति पर अधिवक्ता आकाश शर्मा ने कलकत्ता हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अदालत से इस मामले में हस्तक्षेप कर कदम उठाने की मांग की है.

संवाददाता, कोलकाता

महानगर व आसपास के जिलों में बदहाल सड़क, कनेक्टर व फ्लाइओवर की स्थिति पर अधिवक्ता आकाश शर्मा ने कलकत्ता हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अदालत से इस मामले में हस्तक्षेप कर कदम उठाने की मांग की है. बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल व न्यायाधीश स्मिता दास डे की खंडपीठ ने कोलकाता, हावड़ा और आसपास के क्षेत्रों में सड़कों, फ्लाईओवरों और कनेक्टरों की खराब और खतरनाक स्थिति का संज्ञान लिया और संबंधित एजेंसियों को इसे लेकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया.

बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता व अधिवक्ता आकाश शर्मा ने तर्क दिया कि कोलकाता, हावड़ा और निकटवर्ती क्षेत्रों की सड़कें वर्षों से खतरनाक और चलने लायक नहीं रह गयी हैं, जिससे पैदल चलने वालों, दोपहिया वाहन चालकों व कार चालकों को हमेशा ही जान का खतरा रहता है. अधिवक्ता ने रखरखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के बीच एकसमान सड़क सुरक्षा योजना, जवाबदेही या समन्वय की कमी पर प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम और हावड़ा नगर निगम जैसे निकाय सड़कों की मरम्मत कंक्रीट की बजाय ईंटों से करते हैं, जो एक बारिश में बह जाते हैं.

इससे सड़कों व फ्लाईओवरों पर बार-बार गड्ढे बनते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं.

सुनवाई के बाद खंडपीठ ने कोलकाता नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, हावड़ा नगर निगम, बिधाननगर नगर निगम, कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट को पांच सप्ताह के अंदर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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