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रानी बिड़ला गर्ल्स कॉलेज के मामले में काजरी बनर्जी की याचिका हाइकोर्ट ने की खारिज

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रानी बिड़ला गर्ल्स कॉलेज प्रबंधन समिति की अध्यक्ष काजरी बनर्जी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर अंतरिम रोक लगायी थी, जिसके खिलाफ काजरी बनर्जी ने हाइकोर्ट की खंडपीठ का रुख किया था.

कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रानी बिड़ला गर्ल्स कॉलेज प्रबंधन समिति की अध्यक्ष काजरी बनर्जी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर अंतरिम रोक लगायी थी, जिसके खिलाफ काजरी बनर्जी ने हाइकोर्ट की खंडपीठ का रुख किया था. लेकिन हाइकोर्ट की खंडपीठ ने भी एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए काजरी बनर्जी की याचिका खारिज कर दी है. गौरतलब है कि इससे पहले बुधवार को न्यायमूर्ति विभाष पटनायक ने मामले की सुनवाई करते हुए काॅलेज प्रबंधन समिति की अध्यक्ष द्वारा कॉलेज की प्रिंसिपल के लिए तीन जुलाई को जारी कारण बताओ नोटिस और 29 अगस्त के निलंबन के फैसले पर आठ सप्ताह तक के लिए रोक लगा दी है. साथ ही एकल पीठ ने कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में काजरी बनर्जी की नियुक्ति की वैधता पर भी सवाल उठाया था. एकल पीठ के फैसले को काजरी बनर्जी ने खंडपीठ में चुनौती दी थी, जिसे खंडपीठ ने खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि काजरी बनर्जी ने रानी बिड़ला गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य श्रावंती भट्टाचार्य के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था. प्राचार्य ने कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसकी सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था.

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