कोलकाता. झालदा नगरपालिका को जारी किये गये शो-कॉज नोटिस के मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने पुरुलिया जिले के जिलाधिकारी (डीएम) को जांच की अनुमति दे दी है. हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय की अनुमति के बिना इस संबंध में कोई अंतिम या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी. बुधवार को हाइकोर्ट की शीतकालीन अवकाशकालीन पीठ में न्यायमूर्ति विश्वरूप चौधुरी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने आठ सप्ताह बाद मामले की अगली सुनवाई तय करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस अवधि के भीतर हलफनामा दायर कर कथित मास पिटीशन से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट करे. उल्लेखनीय है कि राज्य के नगर विकास एवं नगरपालिका मामलों के विभाग ने विभिन्न शिकायतों के आधार पर झालदा नगरपालिका के नगर अध्यक्ष को शो-कॉज नोटिस जारी किया था. इसी नोटिस को चुनौती देते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी.
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