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पुलिस नोटिस के खिलाफ कोर्ट में आवेदन की छूट

Updated at : 05 Jul 2025 1:08 AM (IST)
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पुलिस नोटिस के खिलाफ कोर्ट में आवेदन की छूट

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नौकरी गंवाने वाले योग्य बेरोजगार शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के कार्यालय विकास भवन के सामने प्रदर्शन किया था.

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हाइकोर्ट के न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने दिया आदेश

संवाददाता, कोलकाता

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नौकरी गंवाने वाले योग्य बेरोजगार शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के कार्यालय विकास भवन के सामने प्रदर्शन किया था. इस दौरान हुई तोड़फोड़ की घटना के संबंध में कलकत्ता हाइकोर्ट ने पुलिस को इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करने का आदेश दिया था. इसके बावजूद शिकायत है कि बिधाननगर उत्तर थाने की पुलिस द्वारा आरोपियों को लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं. इसी शिकायत के मद्देनजर न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने शुक्रवार को आदेश दिया कि जिन व्यक्तियों को ऐसे नोटिस मिले हैं, वे इन्हें रद्द कराने के लिए हाइकोर्ट में दोबारा आवेदन कर सकते हैं. न्यायाधीश ने कहा कि ये व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या सभी एक साथ वकील के माध्यम से यह आवेदन दायर कर सकते हैं. गौरतलब है कि दो योग्य बेरोजगार शिक्षक चिन्मय मंडल और संगीता घोष ने शुक्रवार को हाइकोर्ट में शिकायत की थी कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उच्च शिक्षा विभाग भी उन्हें नोटिस भेज रहा है. याचिकाकर्ताओं के वकील राजदीप मजूमदार ने इस मामले में दर्ज मूल प्राथमिकी को खारिज करने की मांग की. हालांकि, न्यायाधीश ने शुक्रवार को कहा कि वह नोटिस से संबंधित याचिका पर सुनवाई के बाद इस पर विचार करेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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