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एसआइआर फॉर्म जमा करने के बाद भी नाम नहीं, तो फिर कर सकते हैं आवेदन

Updated at : 30 Nov 2025 12:31 AM (IST)
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एसआइआर फॉर्म जमा करने के बाद भी नाम नहीं, तो फिर कर सकते हैं आवेदन

यदि नाम अभी भी नहीं जुड़ा है, तो व्यक्ति को नये पंजीकरण के लिए फाॅर्म छह या मतदाता विवरण में सुधार के लिए फॉर्म आठ जमा करना पड़ सकता है.

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कोलकाता. यदि किसी व्यक्ति का नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) फॉर्म में जमा करने के बाद भी मतदाता सूची से गायब है, तो उसे सबसे पहले अपनी आवेदन स्थिति ऑनलाइन या अपने बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से सत्यापित करनी चाहिए. यदि नाम अभी भी नहीं जुड़ा है, तो व्यक्ति को नये पंजीकरण के लिए फाॅर्म छह या मतदाता विवरण में सुधार के लिए फॉर्म आठ जमा करना पड़ सकता है. मतदाता जानकारी को अपडेट या सुधारने के लिए बीएलओ द्वारा भौतिक सत्यापन भी आवश्यक हो सकता है. इस संबंध में कलकत्ता हाइकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता देवब्रत उपाध्याय ने प्रभात खबर के ऑनलाइन सवालों का जवाब देते हुए कहा कि एसआइआर फॉर्म जमा करने के बाद, निर्वाचन आयोग को सूची को सत्यापित और अपडेट करने में कुछ समय लगता है. सभी आपत्तियों को संबोधित करने के बाद अंतिम संशोधित मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है. नागरिक नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपनी आवेदन स्थिति देख सकते हैं या अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि यदि एसआइआर जमा करने के बाद नाम गायब है, तो आप एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपने एसआइआर फॉर्म की स्थिति जांचें या बीएलओ से संपर्क करें. यदि आपका नाम अभी भी गायब है, तो नये मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म छह जमा करें और मौजूदा मतदाता विवरण में सुधार के लिए फॉर्म आठ जमा करें. इसके बाद आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान प्रमाण, पता प्रमाण और पासपोर्ट आकार की तस्वीरें (नये पंजीकरण के लिए) प्रदान करें. उन्होंने कहा कि चुनावों से दो-तीन महीने पहले अपनी मतदाता पंजीकरण स्थिति जांचें, ताकि अंतिम समय की समस्याओं से बचा जा सके. हमेशा अपनी आवेदन स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करें ताकि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले आपका नाम सही तरीके से शामिल हो.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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GANESH MAHTO

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By GANESH MAHTO

GANESH MAHTO is a contributor at Prabhat Khabar.

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