शिक्षक नियुक्ति घोटाला : सुजय कृष्ण भद्र की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ी

Updated:
विज्ञापन
शिक्षक नियुक्ति घोटाला : सुजय कृष्ण भद्र की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ी

नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में आरोपी सुजय कृष्ण भद्र उर्फ कालीघाटेर काकू की अंतरिम जमानत की अवधि अदालत ने बढ़ा दी है. कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की एकल पीठ ने समय-सीमा को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है.

विज्ञापन

कोलकाता.

नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में आरोपी सुजय कृष्ण भद्र उर्फ कालीघाटेर काकू की अंतरिम जमानत की अवधि अदालत ने बढ़ा दी है. कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की एकल पीठ ने समय-सीमा को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है. बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुजय कृष्ण भद्र के वकील ने मामले को पीएमएलए अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की. सुजय कृष्ण के वकील मिलन मुखर्जी ने कहा कि अंतरिम जमानत के बाद पिछले पांच महीने में सीबीआइ ने उनके मुवक्किल से एक बार भी पूछताछ नहीं की है, इसलिए बेहला के घर की बजाय कहीं और भी रहने की अनुमति दी जानी चाहिए. इसके साथ ही सुजय कृष्ण भद्र के वकील ने जमानत की शर्तों में ढील देने का अनुरोध किया. हालांकि, सीबीआइ के वकील धीरज त्रिवेदी ने इस आवेदन का विरोध किया.

इस पर न्यायाधीश ने कहा कि आप जेल में नहीं हैं. अपने घर में हैं. इसके बाद सुजय कृष्ण भद्र के वकील ने अनुरोध किया कि कम से कम रिश्तेदारों को आने दिया जाये. इस पर न्यायाधीश ने कहा कि फिलहाल, केवल अंतरिम जमानत की अवधि ही बढ़ायी जायेगी. सुजय कृष्ण भद्र के वकील के बाकी आवेदनों को अदालत ने खारिज कर दिया. हालांकि, वकीलों का कहना है कि चूंकि राज्य में एक ही पीएमएलए अदालत है, इसलिए अधिकार क्षेत्र का मतलब पूरे राज्य से है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Bijay Kumar

लेखक के बारे में

By Bijay Kumar

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola