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रामपुरहाट कोर्ट से केस ट्रांसफर की मांग, हाइकोर्ट में जमा हुई रिपोर्ट

Updated at : 27 Dec 2025 1:16 AM (IST)
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रामपुरहाट कोर्ट से केस ट्रांसफर की मांग, हाइकोर्ट में जमा हुई रिपोर्ट

वीरभूम जिले के रामपुरहाट थाना क्षेत्र में स्थित बागटुई सामूहिक हत्याकांड मामले को रामपुरहाट कोर्ट से अन्य अदालत में ट्रांसफर करने की मांग को लेकर सीबीआइ ने कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी.

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बागटुई हत्याकांड का मामला

2022 में 21 मार्च को तृणमूल नेता की हत्या के बाद प्रतिक्रियास्वरूप 10 लोगों की गयी थीं जानें

कोलकाता. वीरभूम जिले के रामपुरहाट थाना क्षेत्र में स्थित बागटुई सामूहिक हत्याकांड मामले को रामपुरहाट कोर्ट से अन्य अदालत में ट्रांसफर करने की मांग को लेकर सीबीआइ ने कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस संबंध में कलकत्ता हाइकोर्ट ने निचली अदालत से रिपोर्ट मांगी थी, जो शुक्रवार को निचली अदालत द्वारा हाइकोर्ट में पेश की गयी. जानकारी के अनुसार, हाइकोर्ट के निर्देश पर एडिशनल सेशंस जज ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट जमा की है. हाइकोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि सीबीआइ इस मामले को कहां ट्रांसफर करना चाहती है, इस संबंध में हलफनामा के माध्यम से पूरी जानकारी देगी. इसके जवाब में सीबीआइ के अधिवक्ता ने कहा कि अगर मामले को कोलकाता की किसी सीबीआइ कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सके तो यह आसान होगा. हालांकि, सीबीआइ ने कहा कि मामले को आसनसोल स्थित सीबीआइ कोर्ट में भी ट्रांसफर करने पर उनको कोई आपत्ति नहीं है. उल्लेखनीय है कि बीरभूम जिले के रामपुरहाट के बागटुई गांव में 21 मार्च, 2022 की रात को एक स्थानीय तृणमूल नेता की हत्या के बाद गांव के कई घरों को जलाकर 10 लोगों को मार दिया गया था. हाइकोर्ट के आदेश पर घटना की जांच सीबीआइ को ट्रांसफर कर दी गयी थी. लेकिन सीबीआइ ने मामले का ट्रायल बीरभूम जिले से किसी अन्य जिले में ट्रांसफर करने की मांग करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. सीबीआइ का दावा है कि जिले में तृणमूल नेताओं का दबदबा है, जिससे मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों को डराया-धमकाया जा सकता है. इसलिए इसे किसी अन्य जिले में ट्रांसफर किया जाना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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