आदेश के बावजूद पीड़ित परिवारों को नहीं मिला मुआवजा

Published by : SUBODH KUMAR SINGH Updated At : 02 Aug 2025 1:39 AM

विज्ञापन

कलकत्ता हाइकोर्ट ने विभिन्न घटनाओं में राज्य सरकार को मृतकों और पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने का आदेश दिया है

विज्ञापन

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने विभिन्न घटनाओं में राज्य सरकार को मृतकों और पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने का आदेश दिया है, लेकिन अदालत के आदेश के बावजूद पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं मिल रहा है. आरोप है कि राज्य सरकार ने वर्षों से हाइकोर्ट के कई मुआवजा संबंधी आदेशों का पालन नहीं किया है. इसे लेकर हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुजय पाल और न्यायमूर्ति स्मिता दास की खंडपीठ ने नाराजगी व्यक्त की. खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर पीड़ित परिवारों को मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है. शुक्रवार को न्यायमूर्ति सुजय पाल ने कहा कि ऐसी कई जनहित याचिकाएं वर्षों से लंबित हैं. राज्य के वकील मामले की सुनवाई में उपस्थित नहीं होते हैं. हालांकि राज्य सरकार मामले में शामिल है, लेकिन ज्यादातर समय राज्य के वकील सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहते हैं. ऐसा कतई नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य में भी उनका इसी प्रकार का अनुभव रहा है. खंडपीठ ने कहा कि ये मामले काफी महत्वपूर्ण हैं और इनकी सुनवाई के दौरान राज्य का प्रतिनिधि होना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
SUBODH KUMAR SINGH

लेखक के बारे में

By SUBODH KUMAR SINGH

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola