संवाददाता, कोलकाता
आगामी 2026 विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के 12 राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द हो सकती है. चुनाव आयोग ने इन दलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस संबंध में निर्देश दिये हैं.
इन 12 राजनीतिक दलों को पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन इन्होंने 2019 के बाद से कोई चुनाव नहीं लड़ा है. इसी कारण चुनाव आयोग ने इन दलों को नोटिस जारी करने का फैसला किया है. इस प्रक्रिया के तहत, चुनाव आयोग इन दलों के प्रतिनिधियों को सुनवाई का अवसर देगा. इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर इन दलों को सूचित करने का भी निर्देश दिया गया है. सुनवाई के बाद यह तय किया जायेगा कि इन दलों की मान्यता रद्द की जाये या नहीं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक महीने के भीतर इस मामले की रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजनी होगी, जिन दलों पर कार्रवाई की जा रही है, उनमें अंबेडकर पार्टी, ग्लोबल पीपुल्स पीस पार्टी, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, कामतापुरी प्रोग्रेसिव पार्टी, नेशनल कॉन्फेडेरसी ऑफ इंडिया, नेशनलिस्ट तृणमूल कांग्रेस पार्टी और राइट पार्टी ऑफ इंडिया जैसे दल शामिल हैं.
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