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पर्यावरण को संविधान के कनकरेंट लिस्ट में जोड़े केंद्र सरकार : चंद्रिमा भट्टाचार्य

Updated at : 03 Sep 2025 2:31 AM (IST)
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पर्यावरण को संविधान के कनकरेंट लिस्ट में जोड़े केंद्र सरकार : चंद्रिमा भट्टाचार्य

राज्य की पर्यावरण मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने मंगलवार को विधानसभा के विशेष सत्र में कहा कि प्रदूषण आज विश्व की एक प्रमुख समस्या है

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संवाददाता, कोलकाता

राज्य की पर्यावरण मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने मंगलवार को विधानसभा के विशेष सत्र में कहा कि प्रदूषण आज विश्व की एक प्रमुख समस्या है, लेकिन भारतीय संविधान की केंद्र, राज्य या समवर्ती (कनकरेंट) सूचियों में ‘पर्यावरण’ को अलग विषय के रूप में शामिल नहीं किया गया है. प्रदूषण पर अंकुश लगाने और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने के लिए इसे सूचीबद्ध करना बेहद जरूरी है.

भाजपा विधायक के सवाल पर चर्चा

विधानसभा में भाजपा विधायक शंकर घोष ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (इआइए) से जुड़े नियमों का हवाला देते हुए कहा कि भवन, क्षेत्र विकास और टाउनशिप परियोजनाओं के लिए 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसइआइएए) से मंजूरी अनिवार्य है. लेकिन उत्तर बंगाल में कुछ परियोजनाएं 19,999 वर्ग मीटर दिखाकर मंजूरी प्रक्रिया से बच रही हैं. इनसे जंगल और वन्यजीव प्रभावित हो रहे हैं. इस पर मंत्री भट्टाचार्य ने आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे पर विचार करेंगी.

एनजीटी के निर्देश और राज्य की पहल : भट्टाचार्य ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने वायु, जल, ध्वनि, गंगा, पटाखे, ठोस व तरल अपशिष्ट, पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदरबन संरक्षण सहित 24 निर्देश जारी किये हैं.

त्योहारों में पटाखों पर नियम : त्योहारों के मौसम को देखते हुए मंत्री ने सदन को बताया कि पटाखों की समय सीमा तय की गयी है. दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक, छठ पूजा पर सुबह 6 से 8 बजे तक केवल हरित पटाखे जलाने की अनुमति होगी. क्रिसमस और अंग्रेजी नववर्ष पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक 35 मिनट के लिए पटाखे फोड़ने की छूट है. इस अवधि से बाहर आतिशबाजी करना दंडनीय अपराध होगा. उन्होंने बताया कि किसी को शिकायत हो तो वह सीधे सरकार के हेल्पलाइन नंबर 18003453390 पर सूचना दे सकता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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