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बंगाल में जल्द मनरेगा शुरू करे केंद्र सरकार : हाइकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के बाद अब कलकत्ता हाइकोर्ट ने भी केंद्र सरकार को राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (मनरेगा) के तहत 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना को जल्द से जल्द शुरू करने को कहा है.

मनरेगा के तहत बकाया फंड पर एक महीने के अंदर मांगा हलफनामा

बंगाल में योजना शुरू करने में कोई आपत्ति नहीं, केंद्र ने अदालत में दी जानकारी

संवाददाता, कोलकाता

सुप्रीम कोर्ट के बाद अब कलकत्ता हाइकोर्ट ने भी केंद्र सरकार को राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (मनरेगा) के तहत 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना को जल्द से जल्द शुरू करने को कहा है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पाॅल व न्यायाधीश पार्थ प्रतीम सेन की खंडपीठ ने यह आदेश देते हुए बकाया राशि को लेकर हलफनामों के आदान-प्रदान के लिए एक महीने का समय भी दिया. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के रुख में भी बदलाव देखा गया. केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि योजना शुरू करने में अब उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. गौरतलब है कि कलकत्ता हाइकोर्ट ने इसी वर्ष जून में केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य में बंद परियोजनाओं को बहाल किया जाये. अदालत ने कहा था कि किसी भी केंद्रीय परियोजना को अनिश्चितकाल तक रोका नहीं जा सकता. इस आदेश को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था.

तीन वर्षों से राज्य को नहीं मिल रहा मनरेगा योजना के मद में फंड

करीब तीन वर्षों से राज्य को मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा था. इस मुद्दे को लेकर राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस कई बार केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर रही है. श्रमिकों को बकाया राशि न मिलने के विरोध में पार्टी ने प्रदर्शन किया और दिल्ली में भी लगातार मांग उठायी. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वयं प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखकर भुगतान जल्द जारी करने का आग्रह किया था.

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