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नियुक्ति घोटाला : सीबीआइ को अदालत में ‘कॉन्फिडेंशियल नोट’ देने का निर्देश

Updated at : 13 Jun 2025 12:30 AM (IST)
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नियुक्ति घोटाला : सीबीआइ को अदालत में ‘कॉन्फिडेंशियल नोट’ देने का निर्देश

केंद्रीय जांच एजेंसी ने पांच आरोपियों की आवाज का नमूना संग्रह करने के लिए अलीपुर अदालत स्थित स्पेशल सीबीआइ कोर्ट में आवेदन किया है

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कोलकाता. राज्य के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ग्रुप-सी पदों पर हुई नियुक्ति घोटाले की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) को मामले को लेकर नये ऑडियो व वीडियो क्लिप मिलने की बात पहले ही सामने आ चुकी है. इस बाबत केंद्रीय जांच एजेंसी ने पांच आरोपियों की आवाज का नमूना संग्रह करने के लिए अलीपुर अदालत स्थित स्पेशल सीबीआइ कोर्ट में आवेदन किया है, जिसकी सुनवाई गुरुवार को हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआइ को ऑडियो व वीडियो क्लिप के स्रोत को लेकर कोर्ट में ‘कॉन्फिडेंशियल नोट’ देने का निर्देश दिया है. सूत्रों के अनुसार, इस दिन हुई सुनवाई के दौरान सुबीरेश भट्टाचार्य के अधिवक्ता ने जांच में सीबीआइ को मिलने वाले ऑडियो व वीडियो क्लिप की सत्यता पर सवाल उठाया और उसके स्रोत को बताने की मांग की, लेकिन सीबीआइ के अधिवक्ता ने जांच के प्रभावित होने की आशंका जताते हुए उनकी दलीलों को विरोध किया. हालांकि. सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने क्लिप के स्रोत को लेकर कोर्ट में एक जुलाई को ‘कॉन्फिडेंशियल नोट’ देने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि सीबीआइ ने सुबीरेश भट्टाचार्य, नीलाद्रि साहा, पर्णा बसु, समरजीत आचार्य व पंकज बंसल की आवाज का नमूना संग्रह करने को लेकर अदालत में आवेदन किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANDIP TIWARI

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By SANDIP TIWARI

SANDIP TIWARI is a contributor at Prabhat Khabar.

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