ePaper

पूर्व सीपी के खिलाफ दायर मामला हाइकोर्ट में खारिज

Updated at : 18 Jul 2025 1:16 AM (IST)
विज्ञापन
पूर्व सीपी के खिलाफ दायर मामला हाइकोर्ट में खारिज

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने के लिए तत्कालीन पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के खिलाफ दायर मामले को खारिज कर दिया.

विज्ञापन

संवाददाता, कोलकाता

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने के लिए तत्कालीन पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के खिलाफ दायर मामले को खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अजय गुप्ता की खंडपीठ ने पूर्व सीपी द्वारा एक पत्र में अनजाने में हुई गलती के लिए माफी मांगने के बाद मामले को खारिज कर दिया.

अदालत ने कहा कि उन्होंने माफी मांगी है, इसलिए याचिकाकर्ता की अर्जी खारिज कर दी गयी है. अदालत ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए अदालत ने राज्य न्यायपालिका अकादमी को इस मामले पर पुलिस को प्रशिक्षित करने का आदेश दिया है. डिविजन बेंच को माफी का पत्र लिखते हुए, विनीत गोयल ने कहा कि उनका किसी भी तरह से जान-बूझकर अपमान करने का इरादा नहीं था. मैं इस पूरी घटना के लिए माफी मांगता हूं.

उन्होंने यह पत्र 17 जुलाई को लिखा था. तत्कालीन पुलिस आयुक्त ने आरजी कर मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़िता का नाम सार्वजनिक किया था. उसी आरोप पर यह जनहित याचिका दायर की गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
AKHILESH KUMAR SINGH

लेखक के बारे में

By AKHILESH KUMAR SINGH

AKHILESH KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola