अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार

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सुमित रॉय और कलकत्ता हाईकोर्ट.

Calcutta High Court Refuses Urgent Hearing: कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. सुमित रॉय ने पुलिस कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी.

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तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक (PA) सुमित रॉय की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. सुमित रॉय ने अपने खिलाफ दर्ज विभिन्न आपराधिक मामलों में पुलिस की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई (Coercive Action) से अंतरिम सुरक्षा की गुहार लगायी थी.

कोर्ट ने कहा- सीरियल नंबर से ही होगी सुनवाई

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ के समक्ष सुमित रॉय के वकील ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की. कोर्ट ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने कहा- अदालत के समक्ष इसी तरह की दर्जनों याचिकाएं लंबित हैं. ऐसे में किसी एक याचिका को वरीयता देकर सूची में ऊपर लाना संभव नहीं है. रॉय की याचिका पर भी उसके क्रम और नंबर आने पर ही नियमानुसार सुनवाई की जायेगी.

सुमित रॉय के वकील का तर्क

सुमित रॉय के वकील ने कलकत्ता हाईकोर्ट की पीठ को बताया कि उनके मुवक्किल को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से पूर्व के मामलों में राहत मिल चुकी है. वे जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग दे रहे हैं. वकील ने कहा कि सुमित रॉय समन का पालन करते हुए कोलकाता स्थित राज्य अपराध जांच विभाग (CID) के मुख्यालय भवानी भवन में पेश हो चुके हैं.

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नये मामलों में सुमित की गिरफ्तारी की आशंका

वकील ने आशंका जतायी कि रॉय के खिलाफ राज्य के अलग-अलग थानों में अन्य मामले भी दर्ज हैं, जिनमें पुलिस उनके खिलाफ दंडात्मक कदम उठा सकती है या उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. इसीलिए उन्होंने अंतरिम सुरक्षा का अनुरोध किया था.

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पूर्व के दो बड़े मामलों में मिल चुकी है राहत

सुमित रॉय को 2 प्रमुख मामलों में पहले ही राहत मिल चुकी है. सालबनी में कथित रूप से जमीन हड़पने (Land Grabbing) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह सुमित रॉय की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था. नौकरियों के बदले नकदी घोटाले (Cash for Jobs Scam) से जुड़े एक अन्य मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की पीठ पहले ही उन्हें अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) दे चुकी है.


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मिथिलेश झा

लेखक के बारे में

By मिथिलेश झा

मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवर करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है. मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है.

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