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सभी जिलों से बोर्ड ने कार्यरत शिक्षकों की मांगी जानकारी

सेवारत शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए टेट पास करना अनिवार्य है. इतना ही नहीं, पदोन्नति के लिए भी टेट पास करना जरूरी है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बोर्ड ने दिखायी तत्परता

संवाददाता, कोलकातासेवारत शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए टेट पास करना अनिवार्य है. इतना ही नहीं, पदोन्नति के लिए भी टेट पास करना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए यही आदेश दिया था. राज्य के प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने उस आदेश के बाद कार्रवाई की है. बोर्ड ने एक निर्देश जारी कर सभी जिलों के प्राथमिक विद्यालय परिषदों (डीपीएससी) के अध्यक्षों से कार्यरत शिक्षकों की जानकारी मांगी है. इसके लिए 15 दिनों का समय दिया गया है. इस समय सीमा के भीतर बोर्ड को जानकारी देनी होगी. संबंधित जिलों में कितने शिक्षकों को टेट पास करना होगा? संबंधित शिक्षक कब सेवानिवृत्त होंगे, उन्होंने सेवा कब शुरू की. ये सभी विवरण विस्तार से उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो शिक्षक टेट पास नहीं करते हैं, वे नौकरी छोड़ सकते हैं या अंतिम उपाय के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, शीर्ष अदालत ने कुछ मामलों में छूट भी दी है. आदेश में कहा गया है कि अगले पांच वर्षों के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक टेट पास न करने पर भी काम करते रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, कई शिक्षक बोर्ड की अधिसूचना को लेकर चिंतित हैं. बंगीय शिक्षा ओ शिक्षा कर्मी समिति के महासचिव स्वप्न मंडल ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम और एनसीटीई के नियमों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है. इसके बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है. हमने तुरंत केंद्रीय शिक्षा मंत्री और राज्य के शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है. मंगलवार को प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने कुछ कदम उठाये हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अभी भी चुप है. हमें शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद है. राज्य में लगभग डेढ़ लाख प्राथमिक शिक्षक हैं. इनमें से, जिन शिक्षकों ने टेट पास नहीं किया है, उन्हें फिर से भर्ती परीक्षा देनी होगी.

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