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बांग्लादेशी नागरिक को छह साल की सजा

Updated at : 20 Jun 2025 1:43 AM (IST)
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बांग्लादेशी नागरिक को छह साल की सजा

अवैध तरीके से भारतीय सीमा में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक नजीबुर रहमान उर्फ पावेल को कोलकाता सिटी सेशन कोर्ट की विशेष एनआइए अदालत ने गुरुवार को छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.

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कोलकाता. अवैध तरीके से भारतीय सीमा में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक नजीबुर रहमान उर्फ पावेल को कोलकाता सिटी सेशन कोर्ट की विशेष एनआइए अदालत ने गुरुवार को छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यदि वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अदालत सूत्रों के अनुसार, नजीबुर रहमान उर्फ पावेल को सात दिसंबर 2021 को पश्चिम बंगाल पुलिस ने सीमावर्ती इलाके से गिरफ्तार किया था. बाद में एनआइए ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली. नजीबुर रहमान पर अवैध तरीके से भारत में घुसने के साथ-साथ अवैध रूप से भारतीय दस्तावेज बनवाने का भी आरोप है. बुधवार को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था, जिसके बाद गुरुवार को सजा का ऐलान किया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AKHILESH KUMAR SINGH

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By AKHILESH KUMAR SINGH

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