नौकरी दिलाने के नाम पर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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नौकरी दिलाने के नाम पर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

सर्किट बेंच के न्यायाधीश पार्थ सारथी चट्टोपाध्याय ने मामले की सुनवाई करते हुए दिनहाटा के बड़आटिया बाड़ी के दो नंबर ब्लॉक के तृणमूल नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी.

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कोलकाता. कूचबिहार जिले की एक युवती ने कलकत्ता हाइकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि प्राथमिक शिक्षक के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने उसके साथ दुष्कर्म किया और साथ ही उससे पांच लाख रुपये नकद भी लिये हैं.

जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के न्यायाधीश पार्थ सारथी चट्टोपाध्याय ने मामले की सुनवाई करते हुए दिनहाटा के बड़आटिया बाड़ी के दो नंबर ब्लॉक के तृणमूल नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी. इससे पहले, न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने जिला पुलिस अधीक्षक को पीड़िता को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया था. पीड़िता के वकील ने अदालत में कहा कि हिरासत में रहने के दौरान आरोपी तृणमूल नेता ने भागने की कोशिश की और पुलिस ने उसे पकड़ लिया.

इसके बाद आरोपी ने उनके मुवक्किल को काफी यातनाएं भी दी हैं. इन आरोपों के सामने आने के बाद जस्टिस अमृता सिन्हा और जस्टिस विश्वजीत बसु ने पहले शिकायतकर्ता को पुलिस सुरक्षा मुहैया करायी थी. अब आरोपी ने जमानत के खिलाफ हाइकोर्ट का रुख किया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया.

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Subodh Kumar Singh

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