सीबीआइ की दलील को हाइकोर्ट की मंजूरी कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने नगर निकाय नियुक्ति घोटाले में गिरफ्तार अयन शील की जमानत याचिका खारिज कर दी है. केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ ने इस मामले में जो दलीलें दी थीं, अदालत ने उन्हें स्वीकार कर लिया. अयन शील ने हाइकोर्ट में जमानत की अपील की थी. लेकिन बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने इसका विरोध किया. केंद्रीय एजेंसी ने अदालत को बताया कि पश्चिम बंगाल में 17 नगरपालिकाओं में नियुक्ति घोटाले के आरोप लगे हैं, लेकिन अब तक केवल एक नगरपालिका की जांच पूरी हुई है. इस मामले में अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गयी है. ऐसे में, अयन शील को जमानत देना उचित नहीं होगा. सीबीआइ की इस दलील को स्वीकार करते हुए हाइकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस देबांशु बसाक और जस्टिस स्मिता दास शामिल थे, ने अयन शील की जमानत याचिका खारिज कर दी. अयन शील को सबसे पहले स्कूल भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान, साल्टलेक स्थित उनके घर से कई ओएमआर शीट बरामद हुईं, जिससे भर्ती घोटाले का पर्दाफाश हुआ. दरअसल, अयन शील की कंपनी ही नगर निकायों की भर्ती प्रक्रिया में ओएमआर शीट की जिम्मेदारी संभाल रही थी. नगर निकाय भर्ती घोटाले के बाद से ही अयन शील पर लगातार गंभीर आरोप लगते रहे हैं. अब हाइकोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गयी हैं.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

