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अशोक डिंडा को मिली अग्रिम जमानत

नबान्न अभियान के दौरान पुलिस के खिलाफ कथित तौर पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में भाजपा विधायक अशोक डिंडा को कलकत्ता हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गयी है.

कोलकाता. नबान्न अभियान के दौरान पुलिस के खिलाफ कथित तौर पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में भाजपा विधायक अशोक डिंडा को कलकत्ता हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गयी है. न्यू मार्केट थाने ने उन्हें 17 अगस्त को पेश होने के लिए समन जारी किया था. गुरुवार को न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में अशोक डिंडा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है. कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी, लेकिन जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया है.इस मामले में भाजपा नेता काली खटिक को भी 22 अगस्त तक अंतरिम संरक्षण दिया गया है. कोर्ट ने उन्हें सोमवार को सुबह 11 बजे से अपराह्न तीन बजे के बीच थाने में पेश होने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है. इस अवधि के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. काली खटिक के वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके घरों में जाकर धमका रही है. जबकि राज्य सरकार ने दावा किया कि इन लोगों ने सड़कों पर उपद्रव किया था, जिस कारण उन पर गैर-जमानती धाराओं के तहत मामले दर्ज किये गये हैं. मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी.

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